देहरादून।
उत्तराखंड सचिवालय में अब अनुशासन और कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए सख्ती बरती जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 1 मई 2025 से सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
यह आदेश IAS, IPS, IFS, PCS, न्यायिक सेवा, सचिवालय सेवा, वित्त सेवा, और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा।
हालांकि बायोमीट्रिक उपस्थिति का आदेश पहली बार मई 2017 में जारी किया गया था, लेकिन समय के साथ इसका पालन शिथिल हो गया था। अब राज्य सरकार ने इसे फिर से सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव के अनुसार, सभी को दैनिक निर्धारित समय के भीतर बायोमीट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इस निर्णय के पीछे हाल में कई अधिकारियों के समय पर कार्यालय न पहुंचने की शिकायतें बताई गई हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से कार्यालयीन कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय की पाबंदी को बढ़ावा मिलेगा।