देहरादून।
उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य उच्च न्यायालय नैनीताल ने पंचायत चुनाव पर लगी अस्थायी रोक को हटा दिया है, जिससे अब चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

दरअसल, उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2025 के तहत आरक्षण और सीटों के आवंटन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर कुछ याचिकाएं दायर की गईं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 23 जून 2025 को Village Pradhan, Block Member, और Zila Panchayat Member के आरक्षण को लेकर जारी शासनादेश पर रोक लगाई थी।
हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने और दो सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई में ही पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग अब जल्द ही संशोधित डेट शेड्यूल जारी कर सकता है। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 जून से 28 जून तक नामांकन और 1 जुलाई से मतदान की संभावित तारीखें तय थीं, लेकिन अदालती आदेशों के चलते चुनाव टाल दिए गए थे।
अब चुनाव की प्रक्रिया दोबारा प्रारंभ होगी और तिथियों में बदलाव किया जाएगा। शासन और आयोग स्तर पर नए शेड्यूल पर तेजी से मंथन शुरू हो गया है।