देहरादून।
उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा 24 जून 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायत चुनावों की समस्त अधिसूचित प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद लिया गया है।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 410/2025 व 416/2025 पर सुनवाई करते हुए आरक्षण नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी न होने के कारण पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। इसी के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन और निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
क्या कहा गया है अधिसूचना में?
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून से 28 जून 2025 तक प्रस्तावित नामांकन और तत्पश्चात निर्वाचन कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि चूंकि उच्च न्यायालय के आदेश में यह नहीं बताया गया है कि क्या केवल आरक्षण प्रक्रिया स्थगित की गई है या चुनाव कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है, अतः स्थिति स्पष्ट होने तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्यों लगी रोक?
याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी थी कि आरक्षण रोटेशन प्रणाली को लेकर सरकार ने 9 जून व 11 जून को जो आदेश जारी किए, वे नियमों के अनुरूप नहीं हैं। कुछ सीटें पहले से ही तीन बार आरक्षित रह चुकी थीं, और उन्हें इस बार भी आरक्षित कर दिया गया, जिससे बहुत से लोगों के चुनाव लड़ने के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
आगे क्या?
अब राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट से स्टे हटवाने की कोशिश की जाएगी। तब तक चुनाव की कोई भी प्रक्रिया — नामांकन, प्रतीक आवंटन या मतदान — नहीं की जाएगी।